जिला परिषद अलवर के द्वारा प्रोविजन अवधि में कार्यरत कार्मिको के स्थानांतरण पर रोक के बाद भी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ ने किए स्थानांतरण
गोविंदगढ़ ,अलवर
जिला परिषद अलवर के द्वारा 15 जनवरी को जारी आदेशों के अनुसार जो कार्मिक अभी राजकीय सेवा में परवीक्षाधीन अवधि में कार्यरत है उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायें एवं प्रशासन स्थापना समिति की बैठक कार्यवाही विवरण खुला नही रखा जायें उसी दिन बैठक समाप्त होने पर बैठक कार्यवाही बन्द कर दी जावे। लेकिन इन आदेशो को नजरअंदाज कर गोविन्दगढ़ पंचायत समिति द्वारा 15 जनवरी को जारी आदेशों में प्रोविजन में चल रहे कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश दे दिए गए ।
जबकि प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक पंचायत समिति कार्यालय में दिनांक 9/01/2025 को संम्पन होने के पश्चात स्थान्तरण आदेश एक सप्ताह गुजरने के पश्चात 15/01/2025 को जारी होना अपनेआप में संदेह प्रकट करता है। साथ ही आदेश में कहा गया कि ग्राम विकास अधिकारीयों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरित स्थान पर 3 दिवस में कार्य ग्रहण कर पालना रिपोर्ट कार्यालय संस्थापन शाखा में प्रस्तुत करें।
आदेश जारी करने में सामान्य तौर पर राज्य सरकार के हर विभाग के ट्रांसफर आदेश में यह नोट डाला जाता है कि यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में है तो उस पर ट्रांसफर आदेश प्रभावी नहीं होगा, लेकिन कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश में इस तरह का कोई भी नोट नहीं डाला गया है। लेकिन इसके बाद भी गोविंदगढ़ पंचायत समिति से स्थानांतरण की सूची जारी कर दी गई और आनन-फानन में उन्हें रिलीव करने के आदेश भी दिए गए हैं जिससे की पंचायत समिति के कर्मचारियों में रोष देखने को मिल रहा है। आदेशों में एक ग्राम विकास अधिकारी को 3 ग्राम पंचायत का चार्ज दिया गया है वहीं दो ग्राम विकास अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं यह तीनों ग्राम विकास अधिकारी प्रोविजन पीरियड में बताएं गए हैं।
कार्यवाहक विकास अधिकारी लेखराज सैनी ने बताया कि जिला परिषद के आदेश बाद में प्राप्त हुए यहां से ट्रांसफर आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे।